चरित्र शंका पर पत्नीहंता पति को आजीवन कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र लामता के चरित्र शंका पर पत्नी की हत्या में आरोपी पति लामता थाना अंतर्गत सलंगटोला निवासी 48 वर्षीय समारू पिता सुन्नरसिंह परते को दोषी मानते हुए बालाघाट न्यायालय के माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास और 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले मंे अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अभिजीत बापट ने पैरवी की थी.  

अपर लोक अभियोजक अभिजीत बापट ने बताया कि 25 अगस्त 2019 की रात पति समारू परते ने अपनी पत्नी सोनीबाई परते बांस की कमची से बेदम पिटाई की थी. जिससे पत्नी सोनीबाई की मौत हो गई थी. आरोपी पति समारू अपने पत्नी के चरित्र पर शंका करता था. उसे शंका था कि उसकी पत्नी का रिश्तेदारी में किसी से संबंध है. जिसके चलते रात्रि में उसने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. जिसमें पुलिस ने जानकारी के बाद शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया था. मामले की मर्ग विवेचना उपरांत मृतिका सोनीबाई की हत्या में लामता पुलिस ने आरोपी पति समारू परते को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया था. जिसमें आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया था. वहीं पुलिस ने मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मंे पेश किया. जिसमें सुनवाई के दौरान पत्नी की हत्या के साक्ष्य और लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : MAN GETS LIFE IMPRISONMENT FOR WIFES DEATH