अति-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन वाहनों को कतई न रोके पुलिस, कोविड-19 संबंधी जानकारी का बिना स्वीकृति प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय घोषित

बालाघाट. प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के दौरान प्रभावशील लॉक-डाउन में अति-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के परिवहन में लगे वाहनों को पुलिस द्वारा नहीं रोका जायेगा. ऐसे वाहनों को अगर पुलिस रोकती है, तो वाहन चालक राज्य-स्तरीय कंट्रोल-रूम के नम्बर-100 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) एस. के. झा ने उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोपाल-इंदौर सहित सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं. निर्देशों में कहा गया है कि लॉक-डाउन के दौरान अति-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे भरे हुए अथवा खाली वाहनों को कतई रोका न जाये, जिससे इन वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो. इसके लिये विशेष पुलिस व्यवस्था की जाये, ताकि आपूर्ति अनवरत जारी रहे. श्री झा ने बताया है कि यदि इन वस्तुओं के वाहन कहीं रोके जाते हैं, तो वाहन चालक तत्काल डॉयल-100 पर इसकी जानकारी दे सकते हैं. उन्होंने बताया कि डॉयल-100 कंट्रोल-रूम भोपाल द्वारा चालक की जानकारी पर तत्काल संबंधित थाना प्रभारी और संबंधित जिले के नियंत्रण-कक्ष को त्वरित निराकरण के लिये सूचना भेजेंगें.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) ने बताया है कि सभी जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को इस कार्य के लिये नोडल ऑफिसर बनाया गया है. ये नोडल ऑफिसर प्राप्त सूचनाओं और उसके निराकरण की नियमित मॉनीटरिंग करेंगे. उन्होंने बताया कि प्रदेश में अति-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहन चालकों को रोके जाने पर उनकी मदद के लिये डॉयल-100 सुविधा 24बाई7 उपलब्ध रहेगी.

कोविड-19 संबंधी जानकारी का बिना स्वीकृति प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय घोषित

राज्य शासन ने मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीजेस (कोविड-19) विनियम-2020 के अंतर्गत कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य विभाग अथवा जिला दण्डाधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी जानकारी के प्रचार-प्रसार को दण्डनीय अपराध घोषित किया है. सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री राजीव चन्द्र दुबे ने आज इस आशय का आदेश जारी किये हैं.      लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्तिध्संस्थाध्संगठन को कोविड-19 के संबंध में तथ्यों की जाँच और यथा-स्थिति की जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिये प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ/आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा/संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संचालक चिकित्सा शिक्षा अथवा जिला दण्डाधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी. पूर्व स्वीकृति के बिना किसी प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा सामाजिक माध्यम (सोशल मीडिया) द्वारा ऐसी जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. यदि कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन बिना पूर्व स्वीकृति के ऐसी गतिविधि में लिप्त पाया जायेगा, तो उसे विनियमों के अधीन दण्डनीय अपराध कायम कर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी.

बिना पात्रता पर्ची वालों को भी मिलेगा निःशुल्क राशन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार कोरोना संकट के चलते प्रदेश के 32 लाख ऐसे व्यक्तियों को भी निःशुल्क राशन प्रदाय किया जाएगा. जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता पर्चियां नहीं हैं. इन्हें एक माह का निःशुल्क उचित मूल्य राशन राज्य सरकार के कोटे से प्रदाय किया जाएगा. राशन के अंतर्गत इन्हें चार किलो गेहूँ एवं एक किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रदान किया जाएगा. प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण  शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में 31 लाख 81 हजार 525 ऐसे व्यक्ति हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निर्धारित 25 पात्रता श्रेणियों में तो आते हैं, परंतु उन्हें वर्तमान में उचित मूल्य राशन प्राप्त करने की पात्रता नहीं है. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रदेश में योजना के अंतर्गत पात्रता पर्चीधारियों की संख्या 5 करोड़ 46 लाख निर्धारित किए जाने से इन्हें पात्रता नहीं है. अब राज्य शासन ने इन्हें अपने कोटे से एक माह का निःशुल्क राशन दिए जाने का निर्णय लिया है. राज्य के समग्र सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर इनका नाम दर्ज है. खाद्यान्न वितरण के लिए प्रदेश के इन 8 लाख 8 हजार 946 परिवारों के 31 लाख 81 हजार 525 सदस्यों के लिए राज्य स्तर से 12 हजार 726 मीट्रिक टन गेहूँ तथा 3 हजार 181 मीट्रिक टन चावल का कोटा जारी किया जा चुका है.

किसी भी नजदीकी दुकान से प्राप्त कर सकेंगे राशन

बिना पात्रता पर्ची वाले सभी व्यक्ति सुविधानुसार अपने आस-पास की किसी भी उचित मूल्य दुकान से यह राशन प्राप्त कर सकेंगे. वर्तमान में कोरोना संकट के मद्देनजर कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे राशन वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का कड़ाई से पालन करायें. हितग्राहियों से कहा गया है कि वे बारी-बारी से राशन प्राप्त करें तथा राशन दुकानों पर एक-दूसरे की बीच दूरी कायम रखते हुए भीड़ न लगायें.


Web Title : NON STOP OF TRANSPORT VEHICLES OF SUPER ESSENTIAL COMMODITIES, WITHOUT SANCTION ING INFORMATION ON POLICE, COVID 19, DECLARED PUNISHABLE