दुष्कर्म के आरोपी पटवारी को शेष जीवन तक आजीवन कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र लांजी के एक मामले में दुष्कर्म के आरोपी नगरीय क्षेत्र के भटेरा चौकी निवासी 38 वर्षीय पटवारी पुनीत को बालाघाट न्यायालय के माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दोषी पाते हुए शेष जीवन पर्यंत तक आजीवान कारावास की सजा से दंडित करने और 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से एजीपी महेन्द्र देशमुख ने पैरवी की थी.

घटनाक्रम के अनुसार आरोपी पुनीत ने पीड़िता के साथ दो साल तक बार-बार दुष्कर्म कर किया और बदनाम कर देने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित किया. बताया जाता है कि पीड़िता और आरोपी पुनीत की आते-जाते समय समय में मुलाकात होती थी. मुलाकात से परिचय हो जाने पर आरोपी पुनीत ने उसे बताया कि वह प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वह उसे गणित की कोचिंग देगा तो उसकी शासकीय नौकरी लग जायेगी. जिस विश्वास के साथ पीड़िता और आरोपी एकदूसरे से मिलते रहे. पहली बार 17 दिसंबर 2014 को पीड़िता के जन्मदिन था, वह उस दिन लांजी गई थी. जहां आरोपी भी पहुंचा था. जहां से उसे लांजी थाना अंतर्गत एक ग्राम के खाली मकान में लेकर गया और उसे जन्मदिन की बधाई देते हुए उसके साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाये. जिसके बाद वह लगातार युवती के साथ वर्ष 2016 तक शारीरिक संबंध बनाता रहा और यहीं नहीं पीड़िता के मर्जी के बिना उसके साथ आरोपी ने अप्राकृतिक संबंध भी बनाये. वह हर समय पीड़िता को किसी को इसकी जानकारी नहीं देने के लिए धमकाता रहा और उसे शादी का प्रलोभन देता रहा. जब पीड़िता ने 27 सितंबर 2016 को आरोपी से शादी करने की बात कही तो आरोपी मुकर गया और उसे बदनाम करने की धमकी दी. जिसकी जानकारी पीड़िता ने पिता को दी. जिसके बाद पीड़िता ने इसकी लिखित शिकायत लांजी थाने में की. जिसमें पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमें सुनवाई चल रही थी.  

मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने माना कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, जिससे आरोपी के खिलाफ नरमी न्यायोचित नहीं होगी. जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी पुनित पालेवार को दोषी करार देते हुए धारा 376(2)(ढ) के अपराध में शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास और 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : PATWARI ACCUSED OF RAPE SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT FOR REST OF HIS LIFE