दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

बालाघाट. नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी लालबर्रा थाना अंतर्गत पोंडी निवासी 35 वर्षीय राजेश पिता श्रीराम सोनी को दोषी पातेे हुए आरक्षी केन्द्र लालबर्रा के मामले में वारासिवनी न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश शिवलाल केवट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास और चार सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.

मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने बताया कि 25 मई 2021 को जब नाबालिग बकरी चराने गई थी. इसी दौरान बालिका के लिए अनजान व्यक्ति ने उसे अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और चिल्लाने पर झज्ञापड़ मारा. इसी दौरान उसके मामा ने देखकर उसे पकड़ा और डायल 100 को फोन कर बुलाकर उनके हवाले किया.

जिसमें पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया. जिसकी संपूर्ण विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी राजेश सोनी पिता श्रीराम सोनी

को धारा 363 भादवि के अंतर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा 376(क)(ख) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सौ रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 6(1) पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो सौ रूपये अर्थदण्ड से दंडित करने का फैसला दिया है. जिसमें अभियोजन की ओर से वारासिवनी केे विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शशिकांत पाटिल ने पैरवी की थी.


Web Title : RAPE ACCUSED SENTENCED TO 20 YEARS IN JAIL