सुरक्षा में चूक, पीठासीन अधिकारी निलंबित, निलंबित कर्मचारी की मृत्यु होने पर निलंबन आदेश निरस्त

बालाघाट. जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने मतदान केंद्र में लापरवाही बरतने वाले पीठासीन अधिकारी को निलंबित किया है. कटंगी विधानसभा के मतदान केंद्र क्रमांक-153 प्राथमिक शाला भवन जाम-1 में मतदान दिवस पर इसी केंद्र के बीयू और वीवीपेट तथा मतदान की गोपनीयता भंग होने के मामलें की एफआईआर दर्ज हो चुकी है. इस मामलें में कटंगी एआरओ के प्रतिवेदन के आधार पर डीईओ डॉ. मिश्रा ने बूथ के पीठासीन अधिकारी वेनेश्वर बिसेन को मप्र सिविल(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1996 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के अंतर्गत तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. निलंबन अवधि में बिसेन का मुख्यालय जनपद सीईओ बालाघाट निर्धारित किया गया है.   

इसके अलावा डीईओ डॉ. मिश्रा ने लोक निर्माण विभाग के सहायक ग्रेड-3, शंकर सेवईवार का निलंबन का आदेश निरस्त किया है. ज्ञात हो कि श्री सेवईवार को 22 अप्रैल को जारी एक आदेश के तहत निलंबित किया गया था. जानकारी के अनुसार उनका निधन 22 अप्रैल को रात्रि 8 बजे हुआ था. विभाग से इस संबंध में सूचना मिलने के उपरांत निलंबन आदेश कलेक्टर डॉ. मिश्रा द्वारा निरस्त कर दिया गया है.  शाउमावि कनकी के शिक्षक रमेश धुर्वे को 5 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन में लापरवाही करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. उनके द्वारा दिये गए प्रतिउत्तर में स्वयं के द्वारा कॉलर बोन एवं पसली में फ्रेक्चर होने के संबंध में अवगत कराया गया. इस संबंध में कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सीएमएचओ को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि कर्मचारी के फ्रेक्चर का परीक्षण कर प्रमाण पत्र 3 दिवस में प्रस्तुत करें.  


Web Title : SECURITY LAPSE, PRESIDING OFFICER SUSPENDED, SUSPENSION ORDER REVOKED ON DEATH OF SUSPENDED EMPLOYEE