चोरी के दो आरोपियों को 3-3 वर्ष का कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र वारासिवनी के घर में घुसकर चोरी करने के दो आरोपियों बालाघाट रजा नगर निवासी 18 वर्षीय सुमित पिता दिलीप वानखेडे़ और सचिन उर्फ अण्डा पिता अशोक चौहान को वारासिवनी न्यायालय के माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान चैतन्य अनुभव चौबे की अदालत ने दोषी पाते हुए धारा 457 एवं 380 भादंवि के तहत क्रमशः 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.

मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्त ने पैरवी की थी. घटना 9 अक्टूबर 2022 की रात्रि की है, जब वारासिवनी नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 04 में किराये के मकान में निवासरत किरनापुर पंचायत के ग्राम केशा में सहायक सचिव हेमेन्द्र बिसेन और लड़सड़ा में एएनएम रामेश्वरी बिसेन के सूने मकान में चोरो ने धावा बोलकर सोने-चांदी के जेवरात सहित नगद रूपये की चोरी कर ली थी.  

जब हेमेन्द्र बिसेन, परिवार के साथ घर लौटे तो उन्होंने देखा कि मकान के सामने का ताला टूटा है और घर की आलमारी से जेवरात और नगद रूपये गायब है. जिसकी शिकायत फरियादी हेमेन्द्र बिसेन ने पुलिस में करते हुए बताया था कि 09 अक्टूबर 2022 की रात्रि 9ः30 बजे, घर का ताला बंद कर वह परिवार के साथ वारासिवनी स्टेडियम वारासिवनी में आयोजित कार्यक्रम देखने गया था और रात्रि करीब 1ः30 बजे परिवार के साथ घर लौटा तो देखा कि घर के सामने के दरवाजे का ताला टूटा था और घर के अंदर रखी आलमारी खुली पड़ी थी और आलमारी में रखे सोने का मंगलसूत्र, चांदी के 02 नग कडे, चांदी की 01 चैन, चांदी का एक सिक्का एवं करीब 3 हजार रुपये नहीं थे. जिसकी शिकायत वारासिवनी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था. जिसमें विवेचना अनुसंधान उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमें माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत दोनो ही आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.  


Web Title : TWO ACCUSED GET 3 YEAR JAIL TERM FOR THEFT