नियमों का उल्लंघन: 12 मेडिकल स्टोर्स के लायसेंस निरस्त

बालाघाट. मुख्य चिकित्‍सा एवं स्वास्थ अधिकारी डॉ. मनोज पांडेय के निर्देशानुसार बालाघाट जिले में स्थित मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण औषधि निरीक्षक द्वारा किया गया तथा निरीक्षण के दौरान दवा दुकानों में औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर औषधि अनुज्ञाप्ति प्राधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा 12 मेडिकल स्टोर्स के लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये है.

औषधि निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षण में मेसर्स विनायक मेडीकल स्टोर्स कोसमी बालाघाट, मेसर्स माना इंजीनियरिंग सरेखा बालाघाट, विशाल मेडीसिन गोदिया रोड बालाघाट, सिलेकर मेडिकल ऐजेसी गौली मौहल्ला बालाघाट, विमल मेडीकल स्टोर्स परसवाडा जिला बालाघाट, विजय मेडीकल स्टोर्स परसवाडा जिला बालाघाट, नगपुरे मेडीकल स्टोर्स कारंजा तहसील लॉजी जिला बालाघाट, वैष्णवी मेडीकल स्टोर्स ग्राम येरवाघाट तह. खैरलॉजी, पीयुष मेडीकल स्टोर्स जानपुर तह. बिरसा, राम मेडिकल स्टोर्स बिरसा, श्री गुरुनानक मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स वारासिवनी, रवि मेडिकोस ग्राम गर्रा तह. वारासिवनी को प्रदत्त लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए हैं. इन मेडिकल स्टोर्स से क्रय एवं विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा. बिना लायसेस के दवाई दुकान खोलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी. औषधि अनुज्ञापतियों निरस्त होने के कारण जिला स्थित थोक दवा विक्रेता द्वारा यदि औषधियां इन निरस्त मेडिकल स्टोर्स को विक्रय की गई तो नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी.


Web Title : VIOLATION OF RULES: LICENSES OF 12 MEDICAL STORES REVOKED