बेटी के बालिग होने पर ही करेंगे विवाह, महिला बाल विकास विभाग ने रूकवाया बाल विवाह

बालाघाट. एकीकृत बाल विकास परियोजना कटंगी को हीरापुर तहसील तिरोड़ी में बाल विवाह आयोजन की सूचना मिली थी. सूचना प्राप्त होते ही महिला एवं बाल विकास विभाग के टीम ने पहुंचकर बाल विवाह से संबंधित जांच की. जांच में पाया गया कि बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम है. परियोजना अधिकारी पुष्पेंद्र रानाडे, सरपंच खरपड़िया इंद्रपाल पटले, पर्यवेक्षक आशिमा बनर्जी, ब्लॉक समन्वयक संतोष नंदनवार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ओमा टेम्भूरकर और ग्राम वासियों ने बालिका के माता पिता को समझाइश दी. बालिका केई आयु 15 वर्ष 2 माह की थी. जिसके विवाह को लेकर परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान बताए गए. समझाइश के बाद माता पिता ने 18 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह करने की सहमति दी.


Web Title : WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT BANS CHILD MARRIAGE ONLY AFTER DAUGHTER BECOMES ADULT