सड़को व सार्वजनिक स्थलों से हटवाये गये बैनर व पोस्टर

देवघर (विजय सिन्हा, ब्यूरो, संथाल परगना ): देवघरः चुनाव आयोग के द्वारा आर्दश आचार संहिता के घोशणा के बाद जिला प्रशासन द्वारा बाजारों के साथ-साथ चैक-चैराहों व सार्वजनिक स्थलों पर लगाये गए होर्डिंग बैनर-पोस्टर को हटवाने का काम शुरू कर दिया गया है.

आचार संहिता के घोषणा के बाद हीं उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा संबंधित सभी अधिकारियों को जिले में आर्दष आचार संंिहता का शक्ति से पालन कराने का निदेष दिया गया था.   इस दिषा में अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर के नेतृत्व में अधिकारियों ने पैदल मार्च कर देवघर शहरी क्षेत्र के कई स्थलों से बैनर-पोस्टर और होर्डिंग को हटावाया गया.

इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोशणा के तत्काल पश्चात आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है. माॅडल कोड आॅफ कन्डक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियां वर्जित रहेंगीं. शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के परिसर में चुनाव सभाएं नहीं होगी. आदर्श आचार संहिता के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस में गठित प्रकोष्ठ में शिकायत कर सकते हैं.  

इस कड़ी में सबसे पहले सभी सरकारी भवनों और खंभो पर लगे बैनर-पोस्टर और होर्डिंग हटवा दिये गये. इसके अलावे बिजली खंभो और टेलीफोन पोल पर लगाये गये प्रचार सामग्री, पार्टी की झंडिया आदि भी तत्काल हटायी गयी.   इसके अलावे कई और टीमों के द्वारा देवघर जिला अंतर्गत पोस्टर-बैनर, होर्डिंग हटवाने का कार्य किया जा रहा है.   

Web Title : BANNERS AND POSTERS DELETED FROM STREETS AND PUBLIC SPACES