भू-अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक की जमानत याचिका खारिज

धनबाद : धनबाद मण्डल कारा में बंद जेआरडीए की बहुचर्चित भूदा रिंग रोड व तिलाटांड़ आवासीय योजना घोटाले के आरोपी पूर्व भू-अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक की जमानत याचिका खारिज हो गई है.

उदयकांत पाठक की और से  एडीजे प्रथम की अदालत में जमानत की अपील दायर की गई थी. जिसे धनबाद की कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. विदित हो कि भुमि घोटाले के अनुसंधानकर्ता बैंक मोड़ इंसपेक्टर मो अलीमुद्दीन ने पिछले दिनो रांची विधानसभा के सामने से पूर्व भू-अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक को गिरफ्तार किया था.

पाठक के खिलाफ धनबाद थाना में मामला दर्ज है. पाठक भादवि की धारा 409, 420, 468, 471 व 120-बी के तहत आरोपी है और फिलवक्त धनबाद मण्डल कारा में बंद है.

 

Web Title : LAND ACQUISITION OFFICER UDAYKANT PATHAK BAIL REJECTED