रिश्वत मामले में अधिकारी की जमानत नामंजूर

धनबाद : रिश्वत के एक मामले में धनबाद रेल मंडल के चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर चंद्र भूषण तिवारी की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी गई. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय की अदालत में जमानत पर सुनवाई हुई. जांच एजेंसी की ओर से सीनियर पीपी कपिल मुंडा ने जमानत का विरोध किया.

सीबीआई ने 24 फरवरी 2016 को धनबाद डीआरएम ऑफिस के कल्याण विभाग में छापेमारी कर चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर चंद्रभूषण तिवारी को 25 हजार रुपया घूस लेते रंगेहाथ पकड़ा था. रेलकर्मी की विधवा केवली शाहा ने सीबीआई से शिकायत की थी कि अनुकंपा पर नौकरी में मदद के लिए तिवारी ने उनसे घूस मांगी थी.

Web Title : OFFICERS BAIL REJECTED IN BRIBERY CASE