एमएमएस कांड के आरोपी को 5 साल कारावास, खुद को बताया बेकसूर

धनबाद : भौंरा के चर्चित एमएमएस प्रकरण के आरोपी सन्नी सिंह को जिला न्यायाधीश पंचम विधानचंद्र चौधरी ने पांच साल का कारावास और दो लाख 11 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने उसे भादवि की धारा 376, 511 में दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व दस हजार रुपये, आइटी एक्ट 67 बी के तहत पांच साल व दो लाख रुपये जुर्माना और 292 के तहत एक साल व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

जुर्माना राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है. नहीं देने पर दो साल की और कैद होगी.

मामले के अपर लोक अभियोजक त्रिपुरारी सहाय ने बताया कि मामले में नौ गवाहों ने गवाही दी थी और आरोपी को मजबूत साक्ष्य के आधार पर सजा मिली है. अधिवक्ता आरडी पांडेय ने पीड़िता की तरफ से मुकदमा लड़ा है.

वही आरोपी सन्नी ने बताया कि उन्हे इस केस में फसाया गया है दो अन्य महिला को आरोप से मुक्त क्यो रखा गया अपने को निर्दोष शाबित करने के लिए उपरी अदालत जाउंगा.

 

क्या है मामला

भौंरा की रहने वाली उक्त युवती का एमएमएस जनवरी 2012 में सरेआम हुआ था. एमएमएस सरेआम होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और मामले की तह तक पहुंची.

पता चला कि एमएमएस करीब एक साल पूर्व 28 जनवरी 2011 को बनाया गया था.

तब पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज किया और सन्नी को मुख्य अभियुक्त बनाया.

लड़की ने पुलिस को जानकारी दी थी कि सन्नी और उसकी दो महिला मित्र उसे बुलाकर सन्नी के घर ले गए थे.

जहां उसे एलबम में हिरोईन बनाने का लालच देकर सन्नी ने उसका अश्लिल विडीयो बनाया था.

बाद में उस विडीयो के दम पर वह पीडि़ता का यौन शोषण का प्रयास किया. इसमें भी नाकामयाब होने पर उसने युवती के विडीयो को एमएमएस के माध्यम से अपने दोस्तों के बीच बांट दिया.

बाद में पीडि़ता के बयान पर जनवरी 2012 में जोड़ापोखर थाना में मामला दर्ज किया गया.

इसके बाद आरोपी को जेल भेजा गया था, अभी तक आरोपी जेल में ही था.

 

बेटे को झूठे इल्जाम में फंसाया गया

इधर आरोपी की मां ने अपने पु़त्र को निर्दोष बताया एवं कहा कि बिना गवाह और सबुत के बेवजह उसे दोषी शाबित किया जा रहा मैं बेटे को निर्दोष शाबित करने के लिए हाई र्कोट का दरवाजा खटखटाउंगी.

आरोपी के पिता को आज पुत्र के रिहा होने की पुरी उम्मीद थी पर जब फैसला आया तो वे दंग रह गये. उनका भी कहना था कि उनके निर्दोष पुत्र को फसाया गया है.

Web Title : MMS VICTIM SEND JAIL FOR FIVE YEAR AT DHANBAD

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