चिकित्सक या चिकित्सा कर्मियों से मारपीट पड़ेगी महँगी, पैसे के लिए शव नहीं रोकेंगे अस्पताल

धनबाद : मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अब चिकित्सकों व चिकित्साकर्मियों से मारपीट करना तथा चिकित्सकीय संस्थानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अब महंगा पड़ेग.

इस एक्ट के तहत सिर्फ मरीजों और उनके परिजनों पर ही कार्रवाई के प्रावधान नहीं किए गए हैं, बल्कि चिकित्सा के स्थापित मानकों का उल्लंघन करने वाले चिकित्सकों और अस्पतालों के विरुद्ध भी दंड निर्धारित किए गए हैं.

अब कोई भी अस्पताल पैसे के लिए शव को नहीं रोक सकेगा. ऐसा करने पर अस्पताल का निबंधन तक रद हो सकता है. इस तरह का कार्य संगीन अपराध माना जाएगा, जो गैर जमानतीय होगा.

चिकित्सा कर्मियों से मारपीट करनेवालों को बतौर जुर्माना 50 हजार रुपये भरना पड़ेगा. राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को ‘झारखंड चिकित्सा सेवा से सम्बद्ध व्यक्ति एवं चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा एवं संपत्ति नुकसान अधिनियम, 207’ अर्थात को हरी झंडी दे दी. अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा. इसके बाद यह प्रभावी हो जाएगा.

आरोप सिद्ध होने पर दोषी व्यक्तियों को नुकसान हुई संपत्ति की दोगुनी राशि चुकानी होगी. चिकित्सकों और चिकित्सकीय संस्थानों को भी अपनी सेवा और मरीज के प्रति ईमानदार होना होगा

Web Title : DOCTOR OR MEDICAL PERSONNEL WILL BE ASSAULTED EXPENSIVE MONEY WILL NOT STOP FOR DEAD BODIES