बहू के साथ दुष्कर्म करने वाले ससुर को दस साल कैद की सजा

धनबाद : बहू के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 50 वर्षीय धर्माबांध निवासी अहमद शरीफ साह को 10 साल के कारावास के साथ - साथ 10 हजार का जुर्माने की सजा मिली है. जिला सत्र एवं न्यायधीश प्रथम सैयद मतलूब हुसैन की अदलात ने यह फैसला सुनाया.

इस फैसले के बाद अब आरोपी पक्ष हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी में है.  पीड़िता ने 23 फरवरी 2015 को आरोपी के विरुद्ध बाघमारा थाना में प्राथमिकी 61/15 दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के मुताबिक उसकी शादी वर्ष 2015 में हुई थी.

उसके पति बेंगलुरु में काम करते हैं. वह मायके में ही रह रही थी. 28  जनवरी 2015 को उसके ससुर ने मायके से विदाई कराई और बहु को लेकर ससुराल आ गया. 7 फरवरी 2015 को अकेला पाकर उसके साथ ज्यादती की.

पीड़िता के अनुसार तीन दिन तक उसके साथ ससुर के द्वारा दुराचार किया गया.  इस मामले में गांव में इसको लेकर बैठक भी हुई परंतु कोई फैसला नहीं हुआ.

पुलिस ने 11 जुलाई 2015 को आरोपी के विरुद्ध मामला सत्य पाते हुए आरोप पत्र दायर किया था. इस मामले में अभियोजन ने कुल 4 गवाहों का परीक्षण कराया था. इधर आरोपी ने अपने को बेगुनाह बताते हुए झुठे आरोप में फसाने का आरोप लगाया है.

Web Title : FATHER IN LAW OF RAPING A TEN YEAR PRISON SENTENCE