साक्ष्य के अभाव में पार्षद मनोरंजन हत्याकांड में बरी

धनबाद : जिला सत्र व प्रधान न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत ने आरोपी पार्षद मनोरंजन सिंह को साक्ष्य के अभाव में हाउसिंग कालोनी निवासी अंकित सिंह हत्याकांड में बरी कर दिया.

हत्याकांड के इस मामले में आरोपी पार्षद वारदात के कुछ दिनों के बाद से ही जेल में था.

 

क्या है मामला

11 नवंबर 2013 को अंकित सिंह का शव हाउसिंग कालोनी पानी टंकी के पास पाया गया था. गोली मार कर उसकी हत्या की गई थी.

अंकित की बहन रूची सिंह के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू की तो अमित मिश्रा नामक युवक को दबोचा गया.

अमित मिश्रा ने कोर्ट के समक्ष 164 का बयान दर्ज कराया था कि हत्या की ये वारदात उसके आंखों में समक्ष घटित हुई थी और अंकित को पार्षद मनोरंजन सिंह ने गोली मारी थी.

164 के बयान के बाद पुलिस ने इस मामले में 21 नवंबर को पार्षद को अभियुक्त बनाया था.

कुछ दिनों बाद पार्षद ने कोर्ट में सरेंडर किया था. इसके बाद से वह जेल में ही था.

इधर पुलिस ने मामले में 16 अप्रैल 2014 को चार्जशीट दायर कर दी थी.

इस मामले में नौ गवाहों ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया था.

आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा कोर्ट को सौंपे गए साक्ष्य सजा दिलाने के लायक नहीं थे. इस कारण कोर्ट ने साक्ष्य अभाव के कारण आरोपी को रिहा कर दिया.

Web Title : IN THE ABSENCE OF EVIDENCE IN THE MURDER CASE ACQUITTED WARD COUNCILOR MANORANJAN SINGH