हत्या मामले में दो को दस साल की कैद

धनबाद : दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के मामले में पति तिलक महतो और ससुर तुलाराम महतो को दस-दस साल की सजा सुनाई गई. अदालत ने दोनों पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना भुगतान नही करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अदालत ने धारा 304 बी में दस वर्ष दहेज प्रताड़ना की धारा 498 में दो वर्ष की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

Web Title : TEN YEARS IMPRISONMENT IN MURDER CASE