फर्जीवाड़े में बैंककर्मी समेत दो को कैद

धनबाद : फर्जीवाड़ा मामले में बैंक आफ इंडिया महुदा ब्रांच के कैशियर समीउल्लाह बेग एवं प्राइवेट मेन कृतिशंकर सिंह को सजा सुनाई गई. सीबीआई की विशेष न्यायाधीश पीयुष कुमार ने शनिवार को बैंक कर्मी समीउल्लाह बेग को चार साल 1 लाख, 55 हजार रुपए जुर्माना तथा कृतिशंकर सिंह को तीन साल 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

बीस साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पवन कुमार सिंह को बरी कर दिया. अदालत ने समीउल्लाह बेग का बंधपत्र निरस्त कर जेल भेज दिया. वहीं कृति शंकर सिंह को अपील जमानत दी. सीबीआई की ओर से पीपी लवकुश ने पैरवी की. सीबीआई की ओर से 25 गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराया गया था.

2 फरवरी 2003 को अदालत ने तीनों के खिलाफ धारा 120 बी, 420, 467, 468, 13 (2) सह 13 (1) (डी) के तहत आरोप गठित किया था. इस मामले में सीबीआई ने 31 दिसंबर 1999 को चार्जशीट दी थी. बैंक आफ इंडिया शाखा महुदा के प्रबंधक जीएन राय की शिकायत पर 27 सितंबर 1996 को सीबीआई ने कैशियर समीउल्लाह बेग, कृतिशंकर सिंह एवं पवन सिंह के खिलाफ फर्जीवाड़े करने का मुकदमा किया था.

सीबीआई ने 1993 से 1996 के बीच गड़बड़ी होने की जांच की थी, जिसमें गोपाल सहाय नामक व्यक्ति के नाम से फर्जी बैंक एकाउंट खोल 12 लाख, 52 हजार 10 रुपए की निकासी करने का आरोप लगाया था.

Web Title : TWO IMPRISONED WITH BANKER IN FRAUD CASE