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कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-144 लागु

कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-144 लागु

बालाघाट : नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में प्रायः बिना अनुमति के जुलूस, रैली, सभा, धरना, प्रदर्शन आयोजित किये जाने से शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने एवं विवाद की स्थिति पैदा होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी व्ही. किरण गोपाल ने नवीन कलेक्ट्रेट बालाघाट के सम्पूर्ण परिसर में आगामी आदेश तक के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू कर दी है. नवीन कलेक्ट्रेट बालाघाट के सम्पूर्ण परिसर में लोक व्यवस्था तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 लागू कर सम्पूर्ण परिसर के भीतर किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, स्टिकचैन, आग्नेश शó, विस्फोटक सामग्री या अन्य कोई अó-शó के साथ प्रवेश करने एवं उनका प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. कलेक्ट्रेट परिसर में पांच या अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगें और परिसर के भीतर जुलूस, आमसभा, धरना, प्रदर्शन एवं अन्य कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-144 लागू होने से कोई भी व्यक्ति परिसर के भीतर नारे नहीं लगा सकेगा और न ही किसर प्रकार के पोस्टर, बैनर चिपका सकेगा. कोई भी व्यक्ति शराब या मादक पदार्थों का सेवन कर परिसर के भीतर विचरण नहीं कर सकेगा. यह आदेश कानून व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस अधिकारियों, कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यरत समस्त विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्यालयीन कार्य करते हुए तथा परिसर में निमार्णाधीन कार्य में लगाये गये श्रमिकों लागू नहीं होगा. ज्ञापन आदि देने के लिए आने वाले जुलूस, जनसमूह, दल के मेन गेट से अंदर आने पर प्रतिबंध लगाया गया है. मेन गेट से केवल तीन व्यक्ति ही ज्ञापन आदि देने के लिए भीतर आ सकेंगें.

Web Title : COLLECTORATE CAMPUS IMPLEMENTED SECTION 144

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