राज्य में विदेशी पर्यटकों के लिए अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्योर (एसओपी) नहीं है. राज्य में पर्यटन नीति लागू है. केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बताया गया है कि राज्यों को विदेशी पर्यटकों के मामले में क्या-क्या करना है. इसी आधार पर राज्य सरकार एसओपी बनाएगी. बुधवार को राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी.
इस पर कोर्ट ने दो अप्रैल को सुनवाई निर्धारित करते हुए सरकार को विदेशी पर्यटकों के लिए बनाए जा रहे एसओपी की विस्तृत जानकारी शपथपपत्र के माध्यम से देने के निर्देश दिया. महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एक जनवरी 2023 से 11 मार्च 2024 तक कुल 6773 विदेशी पर्यटक झारखंड आए हैं. महिला हिंसा पर भी केंद्र सरकार ने एसओपी बनाया है. वर्ष 2020 में झारखंड पुलिस के पास भी एसओपी है. सरकार दोनों का अध्ययन करने के बाद महिला हिंसा के खिलाफ एसओपी बनाएगी.
मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया
बता दें कि दुमका के हंसडीहा में दो मार्च को स्पेन की महिला पर्यटक के साथ गैंगरेप के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा था कि विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है. राज्य सरकार ने विदेशी पर्यटक खासकर महिला सुरक्षा के लिए क्या नियम बनाए हैं. राज्य में प्रति वर्ष कितने विदेशी पर्यटक आते हैं. सरकार उनकी सुरक्षा के लिए क्या करती है. विदेशी भाषाओं पर हेल्पलाइन है या नहीं. खासकर विदेशी महिला पर्यटकों के लिए राज्य सरकार के क्या सुरक्षा के प्रबंध हैं.