अलकतरा घोटाले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 3 को 4-4 साल सश्रम कारावास

रांची : अलकतरा घोटाले में बिहार के तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन, उनके निजी सचिव शहाबुद्दीन बेग और ट्रांसपोर्टर जनार्दन प्रसाद अग्रवाल को 4 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया. इस केस में तीनों आरोपियों के साथ तीन अन्य शमी अहमद, सुशील कुमार और रामावतार को भी नामजद बनाया गया था. लेकिन, जांच के क्रम में तीनों को सरकारी गवाह बना लिया था.

सीबीआई अदालत के विशेष जज एके मिश्र ने अपने फैसले में इलियास हुसैन और शहाबुद्दीन बेक पर 4-4 लाख और संजय अग्रवाल पर 6 लाख का जुर्माना भी लगाया, 

आरोप है कि सड़क निर्माण के लिए आईओसीएल, हल्दिया से पंद्रह सौ मैट्रिक टन अलकतरा की आपूर्ति होनी थी. लेकिन, 359 मैट्रिक टन अलकतरे की आपूर्ति नहीं की गई और बदले में फर्जी पेपर बनाकर 17 लाख से अधिक की राशि का गबन कर लिया गया. इसको लेकर सीबीआई के इंस्पेक्टर अधिकारी पी के पाणीग्रही ने मामला दर्ज कराया था.

Web Title : FORMER MINISTER ILYAS HUSSAIN INCLUDING THREE 4 YEARS RIGOROUS IMPRISONMENT IN SALKA SCAM