रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद समेत 6 लोगों की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सीबीआई की ओर से दाखिल अर्जी पर मंगलवार को कोर्ट की एक खंडपीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया. दरअसल, इस पीठ में शामिल एक जज ने कहा कि वह चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई के वकील रह चुके हैं. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और के पी देव की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को दूसरी पीठ में भेजने का निर्देश दिया. मंगलवार को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो उसी दौरान जस्टिस के पी देव ने कहा कि वह सीबीआई के वकील रह चुके हैं, इसलिए वह इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर रहे हैं. इसके बाद खंडपीठ ने इस मामले को दूसरी पीठ के पास भेजने का निर्देश दिया. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद, आर के राणा, बेक जूलियस, महेश प्रसाद, फूलचंद्र सिंह और सुबीर कुमार भट्टाचार्य को साढ़े तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई थी.