झारखंड- नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और पॉक्सो के आरोप, पुलिस ने स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षकों को क्लीनचिट दी

झारखंड- नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और पॉक्सो के आरोप,  पुलिस ने स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षकों को क्लीनचिट दी 

नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और पॉक्सो के आरोप की जांच के बाद पुलिस ने स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षकों को क्लीनचिट दी थी लेकिन कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन भेजने का आदेश दिया. सिंदरी पुलिस ने घटना को तथ्यहीन एवं झूठा बताते हुए आरोपियों को क्लीनचिट दी थी. अदालत ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा में संज्ञान लेते हुए दो शिक्षकों को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है.  

पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने स्कूल के शिक्षक सत्येंद्र तिवारी और शोभा राम मांझी के खिलाफ समन जारी करते हुए 15 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. पीड़िता के अधिवक्ता केके तिवारी के अनुसार सिंदरी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की सातवीं वर्ग की 12 वर्षीय छात्रा की मां ने सिंदरी थाना में 22 नवंबर 2021 को प्राचार्य, उप प्राचार्य, शिक्षक शोभाराम मांझी और सत्येंद्र तिवारी को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

आरोप में कहा गया था कि उनकी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री ने उन्हें बताया कि दो नवंबर 2021 को जब वह स्कूल के बाथरूम से लौट रही थी, उसी वक्त सत्येंद्र तिवारी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया. विरोध करने के बाद भी वह अपनी हरकत से बाज नहीं आए. दूसरे दिन क्लासरूम में शोभाराम मांझी ने पुत्री के साथ अशोभनीय हरकत की तथा बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ कर मसला. अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस अनुसंधान के दौरान पीड़िता का धारा 164 के तहत बयान लेने से कतराती रही.  

बाद में जून 2022 में पीड़िता का न्यायालय में 164 के तहत बयान करवाया गया, जिसमें पीड़िता ने घटना का पूरा समर्थन किया था. बावजूद पुलिस ने जुलाई 2022 में कोर्ट में अंतिम प्रतिवेदन समर्पित कर मामले को झूठा एवं तथ्य हीन बता दिया था. सूचक ने इस मामले में प्रोटेस्ट दाखिल किया गया. प्रोटेस्ट अर्जी के आधार पर कोर्ट ने स्कूल के शिक्षकों के विरुद्ध संज्ञान लिया.


Web Title : JHARKHAND: POLICE GIVE CLEAN CHIT TO SCHOOL PRINCIPAL, TEACHERS FOR MOLESTING MINOR GIRL, POCSO

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