भारतीय परिवारों को विदेश में नहीं मिला शाकाहारी भोजन, केस दायर

जैन समुदाय के तीन परिवारों को यूरोप में शाकाहारी खाना नहीं मिला तो उन्होंने उपभोक्ता फोरम में ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ केस दायर कर दिया. एजेंसी ने पैकेज बेचने के दौरान किए गए शाकाहारी खाना देने सहित कई वायदे पूरे नहीं किए थे. उपभोक्ता फोरम ने एजेंसी को सेवा में कोताही बरतने का दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया. फोरम ने आदेश दिया कि 20 हजार रुपये प्रति वयस्क और 10 हजार रुपये प्रति नाबालिग उपभोक्ता को बतौर मुआवजा अदा किया जाए.

दिल्ली के रोहिणी निवासी अजय जैन, हरियाणा के फरीदाबाद निवासी सुशील जैन और सौरभ जैन ने कॉक्स एंड किंग ट्रैवेल एजेंसी से यूरोप का टूर पैकेज लिया था. इसके लिए उन्होंने प्रति व्यक्ति एक लाख 14 हजार रुपये का भुगतान किया था. तीनों परिवारों ने उपभोक्ता फोरम में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं.

इसमें कहा गया कि एजेंसी ने वीजा दिलाने की कार्यवाही और दस्तावेजों की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं की थी. इससे उन्हें अलग-अलग देशों में परेशानी का सामना करना पड़ा. यही नहीं पैकेज लेने से पहले ही शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराने की बात तय हुई थी. इसके बावजूद एक सप्ताह तक यूरोप में उन्हें खाने की समस्या से जूझना पड़ा.


Web Title : INDIAN FAMILIES ABROAD NOT FOUND VEGETARIAN FOOD, CASE FILED