विवाह कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे 50 लोग, एसडीएम देंगें अनुमति

बालाघाट. कोरोना महामारी संकट से निपटने के लिए 05 जून को हुई जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने जिले में विवाह कार्यक्रम के आयोजन एवं उसमें अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति देने के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को अधिकृत किया है. एसडीएम अपने क्षेत्र में एक विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान करेंगें.

आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश के अनुसार विवाह कार्यक्रम में वर एवं वधु पक्ष के मिलाकर अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते है. विवाह कार्यक्रम किसी हॉल, लॉन या सार्वजनिक स्थल में नहीं होगा. विवाह कार्यक्रम का आयोजन घर पर ही करना होगा. इसी प्रकार जिले में 08 जून से होटलों एवं रेस्टारेंट खोलने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है. बालाघाट नगरीय क्षेत्र में इतवारी एवं गुजरी में सब्जियों की दुकानों को 08 जून से खोलने की अनुमति रहेगी. जिले की सभी दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने का समय 08 जून से प्रातरू 09 बजे से रात्रि‍ 08 बजे तक रखने की अनुमति प्रदान कर दी गई है. वैवाहिक कार्यक्रमों, सब्जी दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में दो व्यक्तियों के बीच 06 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं सेनेटाईजर का सतत उपयोग करना अनिवार्य होगा.


Web Title : 50 PEOPLE TO JOIN MARRIAGE PROGRAMME, SDM TO ALLOW