निजी स्कूलो पर कलेक्टर की बड़ी कार्यवाही, चार स्‍कूलों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना, 23 स्‍कूलों को नोटिस जारी, फीस की आपत्ति को लेकर अभिभावकों के जारी किए नंबर

बालाघाट. फीस और स्कूलों के अन्य स्ट्रक्चर को लेकर कलेक्टर डॉ. गिरीश मिश्रा ने चार स्‍कूलों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना किया है, वहीं 03 स्‍कूलों की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है. जो आगामी तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी. जबकि 23 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है, इसके अलावा कलेक्टर ने अधिक फीस लेने वाले स्कूलों की शिकायत के लिए नंबर जारी किए है, जिसमें अभिभावक फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते है.  मंगलवार की देरशाम कलेक्‍टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने फीस वृद्धि करने वाले स्‍कूलों की शिक्षा कार्यालय और ऑनलाईन प्रस्‍तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर जानकारी ली. स्‍कूलों द्वारा प्रस्‍तुत की गई जानकारी के अनुसार स्‍कूलों से फीस स्‍ट्रक्‍चर, ड्रेसकोड, शूज और पुस्‍तकों के प्रकाशन और मिलने की जगह सहित अन्य विषयों पर स्कूलो से विस्‍तार से पूछा गया.  

जिसके बाद कलेक्‍टर डॉ. मिश्रा ने आईडियल पब्लिक स्‍कूल वारासिवनी, सेंटमेरी स्‍कूल बालाघाट, दिल्‍ली किड्स पब्लिक स्‍कूल और किड्स क्‍लाउड स्‍कूल पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना की कार्यवाही की है. इसके अलावा तीन स्‍कूलों हट्टा के विक्रम हायर सेंकेंडरी स्‍कूल, दिल्‍ली किड्स पब्लिक स्‍कूल और किड्स क्‍लाउड स्‍कूल की जांच के लिए एसडीएम की अध्‍यक्षता में तीन सदस्‍यीय टीम गठित की है. जिन्हें जांच रिपोर्ट शनिवार तक पेश करेन के निर्देश दिए गए है. जांच टीम फीस स्‍ट्रक्‍चर के अलावा मान्‍यता दिए जाने के आधार और जिम्‍मेदार अधिकारियों की भी छानबीन करेगी.  कलेक्‍टर डॉ. मिश्रा ने स्‍कूलो को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि स्‍कूल प्रबंधन द्वारा ऑनलाईन और शिक्षा कार्यालय में बढ़ाई गई फीस स्‍ट्रक्‍चर की प्रस्‍तुत की गई जानकारी से ज्‍यादा फीस वसुल की है तो अभिभावक को फीस वापस करें. इसके अलावा अगर अभिभावक और स्‍कूल प्रबंधन राजी है तो फीस को एड्जस्ट करें. ज्‍यादा फीस वसुली के मामले में अभिभावक ई-गवर्नेंस के विवेक मेश्राम के मो. नंबर 7828665102 और शिक्षा विभाग के सहायक संचालक सीएस मरावी के मोबाईल नंबर 9407051904 पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते है.  

कलेक्‍टर डॉ. मिश्रा ने 23 स्‍कूलों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है. जिन्‍होंने आज दिनांक तक राज्‍य शासन के निर्देशों के परिपालन में जानकारी प्रस्‍तुत नही की है. इन स्‍कूलों से 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण लिया जायेगा. जानकारी प्रस्‍तुत नही करने वाले स्‍कूलों में डीपीएस हायर सेकेंडरी स्‍कूल खुरसोड़ी, ओजस ग्‍लोबल स्‍कूल देवटोला, चित्रगुप्‍त हायर सेकेंडरी स्‍कूल बालाघाट, मेथोडिस्‍ट मिशन स्‍कूल बालाघाट, ज्ञानदीप हायर सेकेंडरी स्‍कूल, रोजवेली इंग्लिस स्‍कूल कोसमी, बाल विकास शिशु मंदिर कटंगी, गोल्‍डन ट्यूलिप इंटरनेशनल स्‍कूल कटंगी, शिवम हायर सेकेंडरी स्‍कूल कटंगी, कोबरा मोंटेशरी स्‍कूल बड़गांव, बिसेन इंग्लिस मीडियम स्‍कूल उकवा, गुरुकुल हाईस्‍कुल परसवाड़ा, रविंद्रनाथ टैगोर उकवा, ब्राईट फ्युचर इंग्लिस स्‍कूल बिरसा, एजुकेटर्स इंग्लिस स्‍कूल भीमजोरी बिरसा, मेथोडिस्‍ट मिशन स्‍कूल बैहर, मिशन को-एजुकेशन मिडिल स्‍कूल बैहर, सेंट्रल इंडिया एकेडमी लांजी, ग्रीनवेली पब्लिक स्‍कूल गर्रा, वैदिक कांवेंट हायर सेकेंडरी स्‍कूल लालबर्रा, एजुकेयर पब्लिक स्‍कूल लालबर्रा, गंगा हायर सेकेंडरी स्‍कूल डोंगरमाली और रिडल्‍स हायर सेकेंडरी स्‍कूल डोंगरमाली वारासिवनी स्‍कूल को नोटिस जारी किया गया है.  


Web Title : COLLECTORS BIG ACTION ON PRIVATE SCHOOLS, FINE OF RS 2 LAKH EACH ON FOUR SCHOOLS, NOTICES ISSUED TO 23 SCHOOLS, PARENTS ISSUED NUMBERS REGARDING OBJECTION OF FEES