दुष्कर्म के आरोपी को जीवनपर्यंत सश्रम कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र खैरलांजी थाना अंतर्गत हुए नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बालाघाट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकर की अदालत ने आरोपी थाना अंतर्गत चिचोली निवास 20 वर्षीय युवक जितेन्द्र उर्फ जीतु पिता फैकल भलावी को दोषी पाते हुए शेष नैसर्गिक जीवनकाल तक आजीवन सश्रम कारावास और 2 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी आर. के. मंडराहा एवं विशेष लोक अभियोजक अखिल कुमार कुशराम ने पैरवी की.

विशेष लोक अभियोजक अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 5 जनवरी 2019 को नाबालिग अपनी मामी के साथ चिचोली हाट बाजार गई थी. जहां बाजार में आरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतु भलावी उसे मिला और अपनी मोटर सायकिल से घर छोड़ देने की बात कही, जिसके बाद नाबालिग जब शाम 5 बजे बजे रोते हुए नंगे पैर घर पहुंची, जहां परिजनों ने उसे रोने का कारण पूछा तो पीड़िता नाबालिग ने परिजनों को बताया कि जीतु उसे मोटर सायकिल से लेकर घर आ रहा था, इस दौरान ही रास्ते में उसने एक खेत की बंधी में कोने के तरफ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद परिजनों ने नाबालिग को थाने ले जाकर आरोपी जीतु उर्फ जितेन्द्र के खिलाफ खैरलांजी थाने में शिकायत की थी. जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(क)(ख) एवं 5(ड)/6 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया था. जिसमें विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें विचारण उपरांत आज माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतु भलावी को ाारा 376(क)(ख) एवं 5(ड)/6 पास्को एक्ट में शेष नैसर्गिक जीवनलाल के लिए आजीवन सश्रम कारावास और 2 हजार रूपये अर्थदंड के दंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : RAPE ACCUSED SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT