समान काम का समान वेतन मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने जताई आपत्ति

पटना : नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने बिहार सरकार के रिपोर्ट पर आपत्ति जताई. कोर्ट ने कहा कि एक राज्य जहां चपरासी को 36 हजार रुपए वेतन दिया जाता है वहां बच्चों का भविष्य बनाने वाले टीचर को क्यों 26 हजार रुपए वेतन दिया जा रहा है?

सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार के पास समान कार्य के बदले समान वेतन देने के लिए बजट नहीं है. इसपर कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस मुद्दे के हल के बारे में विचार करें. 27 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी.




Web Title : SIMILAR WORK IN EQUAL PAY CASE, HEARING COURT OBJECTION