लालू प्रसाद यादव की अपील याचिका पर हुई सुनवाई, सीबीआई कोर्ट को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश

रांची : झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट से रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा. बताते चलें कि रांची सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में 5 साल की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद ने सीबीआई कोर्ट के इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.  

-लालू को देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. लालू ने इस आदेश को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

-इस मामले में 2 फरवरी को सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट से रिकाॅर्ड प्रस्तुत करने को कहा था.

-शुक्रवार को इस मामले में रिकॉर्ड पेश किया गया. कोर्ट ने चाईबासा और देवघर ट्रेजरी दोनों ही मामले की अब एक साथ 23 फरवरी को सुनवाई की तिथि रखी है.

-बता दें कि 23 दिसंबर को देवघर ट्रेजरी मामले में कोर्ट ने लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था. इस केस में 6 जनवरी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा का एलान किया था.  

-69 साल के लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की जेल हुई. इसके अलावा कोर्ट ने उन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. वहीं, चाईबासा ट्रेजरी मामले में 24 जनवरी, 2018 को 5 साल सजा सुनाई गई.

-2013 में चाईबासा ट्रेजरी दूसरे मामले में 5 साल की सजा हो चुकी है. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

-लालू फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं. लालू पर चारा घोटाले से जुड़े 7 केस दर्ज हैं. 3 केस पर सुनवाई चल रही है.     



 


Web Title : A HEARING ON LALOO PRASAD YADAVS APPEAL PETITION, A DIRECTIVE TO SUBMIT RECORDS TO THE CBI COURT