मुसीबतों से घिरे हेमंत सोरेन की बढ़ीं मुश्किलें, अब ईडी समन को नहीं मानने का चलेगा केस

पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में दाखिल शिकायतवाद पर सीजेएम केके मिश्रा ने संज्ञान लिया है. इससे हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब वे और एक मामले में आरोपी बन गए हैं. अदालत ने 28 फरवरी को दर्ज शिकायतवाद पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को अदालत अपना सुरक्षित आदेश सुनाया. अदालत के संज्ञान लेने के बाद अब मामले में उपस्थिति के लिए समन जारी किया जाएगा. इसके लिए अदालत ने तीन अप्रैल की तारीख निर्धारित की है.

ईडी की ओर से 19 फरवरी को शिकायतवाद दाखिल किया गया है. यह शिकायतवाद भादवि की धारा 174 एवं पीएमएलए एक्ट 63 में दाखिल की गई थी. लेकिन अदालत ने सिर्फ भादवि की धारा 174 के तहत ही संज्ञान लिया है. दाखिल मुकदमे पर ईडी की ओर से दो निर्धारित तारीखों में बहस की गई. इसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था.

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वहां के सीजेएम कोर्ट में समन के बावजूद नहीं पहुंचने को लेकर शिकायतवाद दर्ज कराई है. उसी का हवाला देते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी रांची की निचली अदालत में शिकायतवाद पर दर्ज कराई है. ईडी के आठ समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे. हेमंत सोरेन वर्तमान में जमीन घोटाला मामले में एक फरवरी से जेल में हैं.

ईडी अफसरों पर कार्रवाई पर कोर्ट ने लगाई रोक

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की प्राथमिकी पर किसी प्रकार की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने सोमवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगायी. साथ ही प्रतिवादी हेमंत सोरेन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

ईडी ने अपने अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से प्राथमिकी को नियमों के खिलाफ बताया गया और कहा गया है कि इस तरह की प्राथमिकी जांच एजेंसियों के खिलाफ दर्ज नहीं करायी जा सकती. अदालत से प्राथमिकी रद्द करने का आग्रह किया गया. हेमंत सोरेन ने रांची के एससी-एसटी थाने में ईडी के अधिकारी कपिल राज, देवब्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल व अन्य अज्ञात के विरुद्ध 31 जनवरी को एससी-एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. ये सभी अधिकारी ईडी के जोनल कार्यालय रांची से संबंधित हैं.

Web Title : HEMANT SORENS TROUBLES INCREASED, NOW CASE WILL RUN FOR NOT ACCEPTING ED SUMMONS

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