इंटक विवाद में राजेन्द्र गुट के पक्ष में आया फैसला, ददई को मिली हार

बेरमोः दिल्ली उच्च न्यायलय ने बुधवार को इंटक से सम्बद्ध राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीवा रेड्डी के पक्ष में फैसला दिया. कोर्ट ने जेबीसीसीआइ सहित कोल इंडिया की तमाम बैठकों में इंटक के प्रतिनिधित्व पर लगी बंदिशों को हटा लिया है. अदालत ने एजी अरुण, केके तिवारी और ददई दुबे की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें इंटक नेता राजेन्द्र प्रसाद सिंह, एसक्यू जमा के जेबीसीसीआइ की बैठक में आमंत्रित करने पर कोल इंडिया पर कोर्ट की अवमानना का मामला बनाया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इंटक के डॉ. जी संजीवा रेड्डी तथा राजेंद्र प्रसाद सिंह अथवा उनके स्तर से नामित प्रतिनिधियों को कोल इंडिया की सभी बैठकों में मजदूर संगठन का प्रतिनिधित्व करने का पूरा अधिकार है.

 उल्लेखनीय है कि 2016 में आरसीएमएस के ही ददई गुट ने कोर्ट में केस दायर किया था कि उनकेे द्वारा चलाया जा रहा यूनियन असली है और इसी नाम का दूसरा गुट यानी राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा चलाया जा रहा नकली है. कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अपनी अदालती कार्रवाई चालू रखी और कोल इंडिया के वेजबोर्ड में राजेन्द्र प्रसाद सिंह एवं ददई दुबे के शामिल होने पर रोक लगा दी. इस कारण कोल इंडिया के सभी अनुषांगिक इकाइयों के मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों से संबंधित सभी समितियों से इंटक बाहर हो गया था. जेबीसीसीआइ 10 में भी इंटक का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया था.

  जीत के बाद राकोमसं के बोकारो व करगली छेत्र के अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि, ‘‘सभी श्रमिक जानते हैं कि लंबे समय से मजदूरों की आवाज नहीं उठ रही थी. इस जीत के उपरांत राजेन्द्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में मजदूरों की सारी समस्याओं का निपटान होगा. ’’ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि, ‘‘देश की मौजूदा भाजपा सरकार कोयला मजदूरों का दमन और शोषण कर रही है. इसके खिलाफ सभी विपक्षी ट्रेड यूनियन सरकार के नीतियों के खिलाफ एक आंदोलन का रूप रेखा तैयार करेगी. ’’ 

जीत से उत्साहित राजेन्द्र प्रसाद सिंह के समर्थकों ने बेरमो में एक-दूसरे को बधाई देते हुए पटाखा फोड़कर खुशी जाहिर की. मौके पर किशोरी शर्मा, तापस मुखर्जी, उज्ज्वल चक्रवर्ती, नन्हे, सुशील सिंह, अशोक सिन्हा, ओमप्रकाश सिंह, रामफल यादव, कमलेश सिंह, संतोष कुमार, सुनील शर्मा, डीएस राणा, दिलीप रवानी, एमके शर्मा आदि मौजूद थे.


Web Title : INTUC DECISION CAME IN FAVOUR OF RAJENDRA CLIQUE IN DISPUTE, DADAI DEFEATED