झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, मेडिकल इमरजेंसी में मिलेगी एयर एंबुलेंस की सुविधा

झारखंड सरकार के विभिन्न संवर्ग के कर्मियों व पदाधिकारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों में संशोधन किया गया है.

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इस बाबत संकल्प जारी कर दिया है. इसके तहत अब गैर सूचीबद्ध संस्थानों में सरकारी कर्मी एवं उनके आश्रितों का इलाज सीजीएचएस दर पर स्वीकृत करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी है. राज्य सरकार द्वारा पूर्व से गैर सूचीबद्ध संस्थानों में कराई गयी चिकित्सा व्यय की पूतिपूर्ति एम्स, नयी दिल्ली की दर तक सीमित करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है. यही नहीं, अब राज्य के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने या मरनासन्न स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल उच्चतर संस्थानों में रेफर किए जाने पर विशेष परिस्थिति में एयर एंबुलेंस/वायुयान यात्रा की मान्यता प्रदान की गयी है, पर स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति जरूरी होगी.

Web Title : JHARKHAND GOVERNMENT EMPLOYEES TO GET AIR AMBULANCE FACILITY IN CASE OF MEDICAL EMERGENCY

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