सख्ती- गृह आपदा एवं प्रबंधन विभाग का एसओपी जारी, झारखंड आने वाले देंगे पूरी जानकारी, 14 दिन होम क्वारैंटाइन अनिवार्य

रांची. राज्य के गृह आपदा एवं प्रबंधन विभाग ने कोविड-19 संक्रमण के तेजी से फैलाव को देखते हुए   शुक्रवार को नया एसओपी जारी किया गया है. जिसके तहत अब झारखंड में लौटने या आने वाले व्यक्ति को झारखंड सरकार को अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी. इसके लिए उन्हें झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा.  

अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश झारखंड लौटने के पहले अपनी जानकारी सरकार को नहीं दे पाता है तो उसे झारखंड लौटने के दिन ही यह जानकारी हर हाल में देनी होगी. इसके साथ ही बाहर से लौटने वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वारैंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है. इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा. नई गाइडलाइन 20 जुलाई से लागू होगा.

एसओपी के माध्यम से यह चेतावनी भी दी गई है कि जो लोग स्वास्थ्य विभाग या आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन विभाग के विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विभाग द्वारा जारी एसओपी में कहा गया है कि हर व्यक्ति जो हवाई, रेल मार्ग या रोड से झारखंड आ रहा है या लौट रहा है वे 14 दिनों के होम क्वारैंटाइन में रहे और गाइडलाइन का पालन करें. इसके लिए जिला प्रशासन को सभी आवश्यक कार्रवाई कर इसे सुनिश्चित करना होगा.

अगर जिला प्रशासन को ऐसा लगता है कि लौटने वाले व्यक्ति द्वारा गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है या होम क्वारैंटाइन उचित व्यवस्था नहीं है तो उस व्यक्ति को संस्थागत स्थानों में या फिर पेड क्वारैंटाइन में रखा जा सकता है. इसके साथ ही एयरलाइंस और रेलवे को यह कहा गया है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की सूची निर्धारित फॉर्म में राज्य के परिवहन विभाग के सचिव को आवश्यक कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

जिला प्रशासन को अलग-अलग मामलों में बाहर से आने वाले लोगों के क्वारैंटाइन के मामले में छूट देने के निर्णय लेने का अधिकार है. जो झारखंड के निवासी नहीं है और पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ऐसे लोग व्यापार या अपने ऑफिस के काम से एक निश्चित समय के लिए झारखंड आए हों तो ऐसे लोगों को जिला प्रशासन को आवेदन देना होगा. इसके आधार पर उन्हें उपायुक्त द्वारा छूट दी जा सकेगी.  

14 दिनों के क्वारैंटाइन के मामले से कार्गो मोमेंट से जुड़े व्यवसायिक वाहनों के चालक और उनके सहायक को छूट दिया गया है. यह छूट राज्य के भीतर या बाहर एयरलाइन ऑपरेशन से जुड़े लोगों के लिए भी है.  

Web Title : STRICTNESS SOP OF DEPARTMENT OF HOME DISASTERS AND MANAGEMENT RELEASED, JHARKHAND TO COME FULL INFORMATION, 14 DAYS HOME QUARANTINE MANDATORY

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