रांची : सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और चाईबासा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर सजल चक्रवर्ती को चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिया है. उन्हें 21 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी. उन्हें जेल भेज दिया गया है.
चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में अदालत ने मंगलवार को फैसले की तिथि निर्धारित की थी.
सजल के खिलाफ आरोप था कि चाईबासा के डीसी रहते हुए इन्होंने कोषागार पर कोई नियंत्रण नहीं रखा. इस कारण कोषागार से मोटी रकम की निकासी होती रही. इसके अलावा उनपर लैपटॉप लेने के भी आरोप थे.
इसका खुलासा होने पर बड़ा घोटाला प्रकाश में आया. मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, डॉ. जगन्नाथ मिश्र को वर्ष 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है. पूरक अभिलेख की सुनवाई में सजल आरोपी हैं.