चारा घोटाला मामले में दोषी करार सजल चक्रवर्ती की सुनवाई टली, आज होना था सजा का एलान

रांची : चारा घोटाला मामले में मंगलवार को कोर्ट की सुनवाई टल गई. राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को चारा घोटाला के मामले में कितनी सजा दी जाए, आज इस बिंदु पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शंभू लाल साहू की अदालत में सुनवाई होनी थी. झारखंड के पूर्व चीफ जस्टीस भगवती प्रसाद के निधन पर कोर्ट में कंडोलेंस रखा गया.

सजल को कोर्ट ने 14 नवंबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ-साथ विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया था और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

इनके खिलाफ दर्ज एक अन्य मामले आरसी 6896 के तहत विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में सुनवाई जारी है. इस मामले में सजल के वकील बहस कर चुके हैं.

सीबीआई के विशेष जज शंभू लाल साहू की अदालत ने 14 नवंबर को बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव व चाईबासा के तत्कालीन उपायुक्त सजल चक्रवर्ती दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सजल पर चाईबासा डीसी रहते ट्रेजरी पर नियंत्रण नहीं रखने का भी आरोप है. सजल चक्रवर्ती पर रिश्वत लेने का भी आरोप है. इस मामले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को 2013 में ही सजा सुनाई जा चुकी है.

हाईकोर्ट ने सजल चक्रवर्ती को इस मामले में बरी कर दिया था. इसके बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई थी. इसके बाद उनके खिलाफ फिर से सुनवाई शुरू हुई और विशेष सीबीआई जज द्वारा चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद सजल को जेल भेज दिया गया था.

 


Web Title : THE FODDER SCAM CASE WAS TO BE CONVICTED DIGITALLY SMYTH CHAKRABARTIS HEARING, TODAY DECLARE