झारखंड हाईकोर्ट का फैसला--अब शादी के एक साल बाद ही तलाक के लिए कर सकेंगे आवेदन

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शादी के तीन साल बाद ही तलाक का आवेदन देने वाले नियम को वापस लिया है. अब झारखंडवासी शादी के एक साल बाद ही तलाक के लिए आवेदन कर सकेंगे.

याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने माना की हाईकोर्ट ने इसके लिए जो नियम बनाया है वो सुप्रीम कोर्ट के नियमों के प्रति विरोधाभाषी प्रतीत होता है इस कारण तीन साल के प्रावधान को वापस लेते हुए एक साल का ही प्रावधान फिर से लागू किये जाने के आदेश दिए हैं.

बताते चलें कि इस संबंध में विधि कॉलेज के छात्र विभोर शंकर तिवारी ने जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया था की फैमिली लॉ में शादी के एक साल बाद तलाक देने का प्रावधान है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने अपने कानून में संशोधन कर इसे तीन साल कर दिया था, जो उचित नहीं है.

हाईकोर्ट को इस नियम में संशोधन करने का अधिकार नहीं हैं. हाईकोर्ट के कानून में संशोधन करने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है. शुक्रवार को सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की दलील को स्वीकार किया और एक साल के ही नियम को वैध करार दिया. अदालत ने अपने आदेश में प्रार्थी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के लिए प्रशंसा भी की है.

Web Title : AMENDMENT TO MARRIAGE LAW BY JHARKHAND HIGH COURT DECISIONS