स्टिंग आपरेशन मामले में गिरफ्तार उमेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने एक निजी चैनल के मालिक उमेश शर्मा की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ देशद्रोह के कथित मामले में रांची में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है.

शर्मा के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अपने मुवक्किल की ओर से याचिका दाखिल की है. इंद्रजीत सिन्हा ने न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया. अदालत ने जल्द सुनवाई करने का आश्वासन देते हुए याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया.  

हालांकि इस मामले में अभी सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं की गई है. उमेश शर्मा फिलहाल यहां न्यायिक हिरासत में रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं. रांची पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर उमेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.  

इस शिकायत के आधार पर स्थानीय अदालत से जारी वारंट पर देहरादून पुलिस ने शर्मा को गिरफ्तार किया था और उन्हें रविवार को रांची पहुंचाया था. शर्मा के वकीलों ने इस मामले में रांची की निचली अदालत में जमानत की याचिका भी लगायी है जिस पर आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और अब इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी.

इससे पहले एक मामले में स्टिंग और धन वसूली का आरोप लगाते हुए देहरादून पुलिस ने उमेश को गिरफ्तार किया था. शर्मा को पिछले सप्ताह नैनीताल उच्च न्यायालय से उक्त मामले में जमानत मिली थी.


Web Title : HIGH COURT HEARING ON UMESH SHARMAS PETITION ARRESTED IN STING OPERATION CASE