रांची. हेमंत सोरेन सरकार ने हाई लेवल मीटिंग के बाद नयी गाइडलाइन सोमवार 1 जून को जारी कर दी है. झारखंड में भी अनलॉक-1 में कई क्षेत्रों में छूट दी गयी है. सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को राहत देते हुए शुरू करने की इजाजत दी है. धार्मिक स्थलों को अभी बंद रखने का निर्णय लिया गया है.
क्या-क्या खुलेगा
1. मोबाइल, घड़ी, कस्टमर्स इलेक्ट्रानिक्स जैसे टीवी, आईटी संबंधित सामग्रियों की दुकानें, कंप्यूटर्स, कंजूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर आदि को नगर निगम क्षेत्र में खोलने की इजाजत दे दी गयी है.
2. निजी कंपनियों के कॉल सेंटर्स को भी इसके तहत खोलने की छूट दी गयी है.
3. शहरी क्षेत्रों में नीचे दिए गये दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है
- कैपिटल गुड्स, हेवी मशीनरी, जनरेटर.
- आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, नेटवर्किंग इक्यूपमेंट, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे तार, स्विचगीयर, लाइट, पंखे, कूलर, गीजर, इनवर्टर.
- कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर.
- ऑटोमोबाइल्स, साइकिल, ट्रैक्टर.
- ऑटो एसेसरीज, बैटरी
- जेवर की दुकानें.
- चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंसेज की दुकानें.
- घड़ियों की दुकानें.
- किचन और बर्तनों की दुकानें.
- फर्नीचर की दुकानें.
3. शहरी क्षेत्रों में गैरेज और मोटर वर्कशॉप को खोलने की इजाजत मिली है.
4. होम डिलीवरी के साथ रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, वहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी.
5. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोलने की इजाजत मिली है, जिसमें ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और सामान्य रिक्शा शामिल हैं.
ये आदेश 1 जून से 30 जून तक प्रभावी होंगे. कंटेनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं दी गयी है. उपरोक्त सारी चीजें कंटेनमेंट जोन से बाहर खुलेंगी.