मानव दुर्व्यपार, बेगार बलात श्रम पर मौलिक अधिकार लगाते प्रतिबंध- राहुल नायक

बालाघाट. डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक ने मौलिक अधिकारों पर शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक लेक्चर‌‌ दिया. डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक ने कहा कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में विस्तार से किया गया है. मौलिक अधिकार, मानव दुर्व्यपार और इसी प्रकार के अन्य बलात श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है. इसके साथ ही उन्होंने अनुच्छेदों पर विस्तार से चर्चा की. जिसमें अनु. 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, अनु. 25 अंतः करण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनु. 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनु. 27 कर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, अनु. 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता पर विस्तार से चर्चा की.  डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक ने इन अनुच्छेदों से जुड़े बहुत से अधिनियमो पर चर्चा की तथा इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट में आये अनेक मामलों के फैसले पर भी चर्चा की. साथ ही छात्र-छात्राओं से प्रतियोगी परीक्षाओं में संभावित कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा की.  


Web Title : BAN ON HUMAN TRAFFICKING, FORCED LABOUR BY FUNDAMENTAL RIGHTS: RAHUL NAYAK