बिजली कर्मचारी से मारपीट के आरोपी भाईयों को कारावास

बालाघाट. बिजली विभाग के कर्मचारी से मारपीट करने वाले भाईयों छोटी कुम्हारी निवासी 39 वर्षीय महेन्द्र पिता रामजी पटले और 42 वर्षीय जितेन्द्र पिता रामजी पटले को बालाघाट न्यायालय के  माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने दोेषी पाते हुए 

एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन-तीन सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.

मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने पैरवी की थी.

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने बताया कि सरेखा दो में पदस्थ बिजली विभाग का कर्मचारी सहायक लाईनमेन शेषराम 18 अगस्त 2015 को शाम करीब 5 बजे बिजली चेक करते हुए जरेरा से वापस बड़ी कुम्हारी स्कूल के पास पहंुचा था. इसी दौरान छोटी कुम्हारी के महेन्द्र पाटिल और जितेन्द्र पाटिल ने 41 हजार रूपये की बिजली चोरी की रिकवरी को उसके साथ विवाद करते हुए अश्लील गालियां देने लगा. जिसका सहायक लाईनमेन द्वारा विरोध किये जाने पर दोनो ही भाईयों ने उसकेे साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. आरोपियों द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहंुचाते हुए मारपीट किये जाने के मामले में सहायक लाईनमेन की शिकायत पर कोतवाली पुलिस धारा 353, 186, 294, 332/34, 506 भाग-2 भादसं. के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया था. जिसकी संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमंे विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी भाईयोें को दोषी पाते हुए धारा 332/34 भा. दं. सं. के तहत दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल तीन-तीन सौ रूपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : BROTHERS ACCUSED OF ASSAULTING ELECTRICITY EMPLOYEE TO BE JAILED