पत्नी से अवैध संबंध के शक में मारपीट, आरोपी को कारावास

बालाघाट. आरक्षी केन्द्र तिरोड़ी में पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में मारपीट और गाली गलौच करने वाले आरोपी को कटंगी न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने आरोपी लिखन पंचेश्वर को एक वर्ष का कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया हैं.  मजदूर प्यारेलाल ने पुलिस को बताया था कि उसके पड़ोसी लिखन को शक था कि उसकी पत्नी के साथ मेरे संबंध है. जिसको लेकर 13 जनवरी 2019 को जब वह बैल बांध रहा था, इसी दौरान लिखन अपने घर से निकलकर मुझे अश्लील गालियां देने लगा और हाथ में लाए मिर्ची पाउडर झोंककर, कुल्हाड़ी से बांए हाथ मंे मारा. जिससे खून बहने लगा, आंख में मिर्ची जाने से आंख मलते हुए मैं भागने लगा तो फिर लिखन ने उसके बांये पैर पर मारा. जिसमें भांजा और गॉव के अन्य लोगो ने बीच-बचाव किया. पीड़ित की शिकायत पर तिरोड़ी थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत पर धारा 294,323,324,506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मेें लिया गया. जिसकी संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमें विचारण के उपरांत माननीय न्यायालय न9े प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है.


Web Title : MAN JAILED FOR ASSAULTING WIFE ON SUSPICION OF ILLICIT AFFAIR