लापरवाह वाहन चालक और वाहन मालिक को सजा

बालाघाट. बालाघाट न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विकास विश्वकर्मा की अदालत आरोपी भटेरा निवासी 25 वर्षीय प्रदुम्म पिता रामप्रसाद रनगिरे, और 46 वर्षीय राजकुमार पिता स्व. गोमाजी बनोटे को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 5/180, धारा 146/196 के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा और एक-एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री रीता यादव ने पैरवी की थी.  

घटनाक्रम के अनुसार 06 जून 2018 को फरियादी मुकेश तांडिया ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम, सब्जी लेकर साईकिल करीब 07ः30 बजे वापस चाईल्ड लाईन भटेरा जा रहा था, तभी महर्षी स्कूल के पास रोड में पीछे से आ रही मोटरसाईकिल ने उसे पीछे से टक्कर मार दी. जिससे वह साईकिल सहित रोड पर गिर गया. गिरने से उसने ठोस मारने वाले प्रदुम्म को बोला कि भैया देखकर गाड़ी चलाओ, जिस पर प्रदुम्म ने उसे  अश्लील गालियां दी. जिसका विरोध करने पर प्रदुम्म और उसका दोस्त हाथमुक्कों से मारपीट करने लगे. मारने से उसे दोनों हाथ की भुजा और बांये गर्दन के पास चोट आई तथा ठोस मारने से गिरने से बांये पैर के घुटने और दाहिने कमर के नीचे कुल्हे में दर्द हो रहा है. जिस रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया था. जिसमें संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. जिसमें न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपियों को सजा और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है.


Web Title : PUNISHMENT FOR NEGLIGENT DRIVER AND VEHICLE OWNER