मैंगनीज के अवैध उत्खनन एवं भंडारण मामले में तीन लोगों पर 4.78 लाख रुपये का जुर्माना

बालाघाट. खनिज अधिनियम का उल्लंघन पर मैंगनीज का अवैध रूप से उत्खनन करने एवं भंडारण करने के कारण कलेक्टर दीपक आर्य ने लालबर्रा तहसील के ग्राम बहियाटिकुर के तीन लोगों पर 04 लाख 78 हजार 171 रुपये का जुर्माना लगाया है और जप्त किये गये मैंगनीज को राजसात करने के आदेश दिये है. तीनों व्यक्तियों को जुर्माने की राशि 15 दिनों के भीतर जमा करने के आदेश दिये गये है, अन्यथा उनकी अचल संपत्ति की कुर्की कर ली जायेगी.

09 फरवरी 2020 को खनिज एवं राजस्व विभाग के अमले ने संयुक्त रूप से लालबर्रा तहसील के ग्राम बहियाटिकुर में कार्यवाही कर अवैध रूप से मैंगनीज का उत्खनन करना एवं भंडारण करना पाया था. ग्राम बहियाटिकुर के तेजराम पिता मक्खन ठाकरे के मकान के पास 15 मेट्रिक टन मैंगनीज, धीरज पिता रमेश पालीवाल के मकान के पास 25 मेट्रिक टन एवं रामभरोसे पिता उदेलाल चौधरी के मकान के पास 60 मेट्रिक टन मैंगनीज का अवैध रूप से भंडारण पाया गया था. इस मैंगनीज को जप्त कर भारतीय खान ब्यूरो से उसका मूल्यांकन कराया गया था. जिसमें जप्त किये गये मैंगनीज का प्रति टन मूल्य 4554 रुपये पाया गया. इस पर खनिज अधिकारी द्वारा तीनों व्यक्तियों के विरूद्ध खनिज अधिनियम के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था.

कलेक्टर न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना गया. सुनवाई के बाद कलेक्टर श्री आर्य ने तेजराम पिता मक्खन ठाकरे पर 71 हजार 726 रुपये, धीरज पिता रमेश पालीवाल पर एक लाख 19 हजार 543 रुपये एवं रामभरोसे पिता उदेलाल चौधरी पर 02 लाख 86 हजार 902 रुपये का जुर्माना लगाया है और इन तीनों व्यक्तियों के मकान के पास से जप्त मैंगनीज को शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिये है. इन तीनों व्यक्तियों को जुर्माने की राशि 15 दिनों के भीतर जमा कराने कहा गया है, अन्यथा उनकी अचल संपत्ति की कुर्की कर जुर्माना राशि वसूल कर ली जायेगी.


Web Title : THREE PERSONS FINED RS 4.78 LAKH IN ILLEGAL MINING AND STORAGE CASE OF MANGANESE