रिश्वत मामले में सीसीएल अधिकारी को तीन साल की सजा

धनबाद : घूसकांड में सीसीएल अधिकारी जितेंद्र कुमार को तीन साल की सजा सुनाई गई. एडीजे 2 पियूष कुमार ने अंडर ग्राउंड मैनेजर जितेंद्र कुमार को धारा 7 में 3 साल 5 हजार रुपया एवं धारा 13 (2) रेड विथ 13 (1) (डी ) में 3 साल 5 हजार रुपया जुर्माना का आदेश दिया.

दोनों सजाएं साथ- साथ चलेगी. सीबीआई की ओर से पीपी कुंदन कुमार सिन्हा ने 11 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. सजा सुनाये जाने के बाद जितेंद्र कुमार ने अपील जमानत याचिका दी. अदालत ने 30 दिन के लिए जमानत दे दी.अग्निशामक यंत्र की रिसीविंग के लिए जितेंद्र कुमार ने ठेकेदार शिवचंद्र झा से 35 सौ रूपया बतौर रिश्वत की मांग की थी. 24 दिसंबर 2007 को सीबीआई ने जितेंद्र को गिरफ्तार किया था.

Web Title : CCL OFFICER SENTENCED TO THREE YEARS IN BRIBERY CASE