कोलियरी परिसर में निषेधाज्ञा लागू

धनबाद : अनुमंडल दण्डाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने निचितपुर पेच 2 क्षेत्र में स्थित ओरिएन्टल इन्फ्राट्रक्चर आउटसोर्सिंग इंजीनियरिंग कंपनी एवं ईस्ट बसुरिया ओ.पी. क्षेत्र के बड़कीबौआ.

ईस्ट बसुरिया 7 नंबर, मोहलीडीह, निचितपुर, टाउनशीप, गड़ेरिया बस्ती, नया टोला निचितपुर और बांसजोड़ा क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी को ओरिएन्टल इन्फ्राट्रक्चर आउटसोर्सिंग इंजीनियरिंग कंपनी जब कार्य आरंभ करने से पूर्व भूमि-पूजन कर रही थी, उसी दौरान आस-पास के ग्रामीणों ने वहां पर हंगामा कर विधि-व्यवस्था बिगाड़ दिया था.

Web Title : PROHIBITORY ORDERS AT COLLIERY COMPLEX