बेटे की हत्या के आरोप में पिता को आजीवन कारावास

धनबाद : अपने तीन वर्षीय अबोध बेटे के हत्यारे पिता को धनबाद डिस्ट्रीक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

डिस्ट्रीक्ट व शेषन जज अंबुज नाथ ने हत्यारे पिता राहुल मंडल को उसके तीन वर्षीय बेटे महावीर मंडल को पटक कर मार देने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

राहुल को अपने पत्नि रेखा मंडल की चरित्र पर शक था, उसे लगता था कि महावीर उसका बेटा नहीं है.

जिसकी वजह से उसने अपने अबोध बेटे की हत्या कर दी.

इस सम्बन्ध में पीपी दिग्विजय मणि त्रिपाठी ने बताया कि आजीवन कारावास के अलावे आरोपी पर 23 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

 

क्या है घटना

इस हत्याकांड के संबंध में बताया जा रहा है कि गोविंदपुर निवासी राहुल और रेखा की शादी 2010 में हुई शादी के नवें महीने में ही उसके बेटे महावीर का जन्म हुआ.

शुरू से राहुल को शक था कि महावीर उसका बेटा नहीं है.

इसको लेकर आए दिन वह अपनी पत्नी और अबोध बेटे को पीटता था.

अगस्त 2013 में एक दिन उसने अकेले खेलते महावीर को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया.

जिसके कारण सिर में चोट लगने की वजह से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

घटना के वक्त उसकी पत्नी घर पर नही थी जब वह बाहर से लौटी तो आरोपी पिता उन दो को घर में बंद कर फरार हो गया.

वहीं इलाज के आभाव में दो दिनों के बाद महावीर की मौत हो गई थी.

पत्नी इस संबंध में राहुल के खिलाफ गोविंदपुर थाना में हत्या का मामला दर्ज करवाया था.

Web Title : FATHER GOT LIFE IMPRISONMENT FOR KILLING HIS SON