दहेज हत्या मामले में आरोपी को सात साल की कैद

धनबाद : दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने के मामले में पति दिलीप महतो को सात साल सश्रम कैद की सजा सुनाई गई. एडीजे 17 की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया. अदालत ने दिलीप को धारा 304 बी सजा सुनाया. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सास जय सना देवी को बरी कर दी. जयसना देवी सुदामडीह कोलियरी में पम्प आपरेटर कर्मी है. अभियोजन की ओर से एपीपी अनिल कुमार झा ने अधिक से अधिक सजा देने की मांग की.

ससुराल वालों ने 24 फ़रवरी 2012 को विवाहिता माही देवी को जला दिया था. गंभीर अवस्था में माही को केएम मेमोरियल अस्पताल चास में भर्ती कराया गया था. जहां उसकी मृत्यु हो गई थी. मृतका के पिता कृष्ण चंद्र महतो ने 25 फरवरी 2012 को दामाद दिलीप महतो एवम् समधी जयसना देवी के खिलाफ सुदामडीह थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. एक लाख रुपए दहेज के लिए बेटी को जलाकर मारने का आरोप लगाया गया था. कृष्ण चंद्र ने पुलिस को बताया था कि 1 जुलाई 2009 को मोहबनी निवासी दिलीप महतो के साथ हुई थी.

Web Title : SEVEN YEARS IMPRISONMENT TO ACCUSED IN DOWRY MURDER CASE