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वन्यप्राणी सांभर के शिकारियों को कारावास

वन्यप्राणी सांभर के शिकारियों को कारावास

बालाघाट:  वन्यप्राणी सांभर के शिकार मामले में माननीय न्यायाधीश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्णदास महार की अदालत ने चार शिकारियों को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है,

शिकारी राजू पिता उदेलाल गोंड, ईशुलाल पिता तुलसीराम गोंड, भोजलाल पिता चौतराम गोंड, कुंजीलाल पिता फत्तु गोंड,सभी निवासी बहेला अंतर्गत टिमकीटोला अंधियाटोला के निवासी है, जिन पर पश्चिम लांजी सामान्य वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 289 आरक्षित वनबीट अंधियाटोला में 4 नवबंर 2004 को वन्यप्राणी सांभर का शिकार किया था, जिनके खिलाफ संबंधित धाराओं और वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध दर्ज कर मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्णदास महार की अदालत आरोपियों को वनअपराध की धाराओं दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया,

Web Title : WILDLIFE SAMBAR IMPRISONMENT PREDATORS

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