ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन पर आम लोगों को राहत, 16 दिसंबर से बदल रहा ये नियम

नई दिल्‍ली : ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन करने वाले लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी राहत दी है. दरअसल, आरबीआई ने एक बयान में कहा कि अब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के तहत ट्रांजेक्शन की सुविधा अवकाश समेत सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगी. इसका मतलब ये हुआ कि अब आप कभी भी और किसी भी वक्‍त  NEFT के जरिए पैसों का ऑनलाइन लेन-देन कर सकते हैं.

रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि NEFT ट्रांजेक्शन को चौबीसों घंटे, सातों दिन शुरू करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने सभी सदस्य बैंकों को नियामक के पास चालू खाते में हर समय पर्याप्त राशि रखने को कहा है ताकि एनईएफटी ट्रांजेक्शन में कोई समस्या नहीं हो. वहीं सभी बैंकों को सही ढंग से इस सर्विस को लागू करने को कहा गया है. आरबीआई के मुताबिक बैंक  NEFT में किए गए बदलाव के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित कर सकते हैं.

क्‍या होता है NEFT

NEFT ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन का एक तरीका है. इसके तहत आप एक समय में 2 लाख रुपये तक की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं. यह ट्रांजेक्‍शन बैंक ब्रांच या फिर इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है. अभी की बात करें तो सामान्‍य दिनों में NEFT ट्रांजेक्शन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के दौरान होता है. वहीं पहले और तीसरे शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1  बजे तक घंटे के आधार पर किया जाता है.

आरबीआई के मुताबिक अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि में NEFT से 252 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है. सालाना आधार पर इनके लेनदेन में 20 फीसदी की वृद्धि हुई है. बता दें कि रिजर्व बैंक पहले ही एनईएफटी ट्रांजेक्शन पर शुल्क समाप्त करने का निर्णय ले चुका है.

Web Title : RELIEF TO COMMON PEOPLE ON ONLINE TRANSACTIONS, RULES CHANGING FROM DECEMBER 16

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