बालाघाट. संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म भोपाल के निर्देशों पर कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट जिले में मानसून सत्र की अवधि के दौरान 30 जून की मध्य रात्री से लेकर 01 अक्टूबर तक जिले में संचालित समस्त रेत खदानों से रेत के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही रेत की निकासी के लिए बनाई गई अस्थायी संरचना जैसे पुल-पुलिया, सड़क के लिए डाली गई मिट्टी, मुरूम आदि मलबा को नदी के जलप्रवाह क्षेत्र से हटाने के आदेश दिये गये है. प्रतिबंधित अवधि में कोई भी व्यक्ति रेत खदानों से रेत का खनन एवं परिवहन नहीं कर सकेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी.