अब श्रावण सोमवार में नहीं खुलें शिवधाम, नहीं निकलेगी कांवड़ यात्रा, प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध

बालाघाट. जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक आर्य ने श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को वैनगंगा नदी, बालाघाट स्थित शंकरघाट मंदिर एवं लांजी स्थित कोटेश्वर धाम मंदिर को आम जन के लिए बंद रखने के आदेश दिये है.

इस संबंध में दिये गये आदेश में कहा गया है कि कोरोना संकट के दौरान लाकडाउन में छूट प्रदान की गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है और जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ते जा रही है. श्रावण मास में वैनगंगा नदी, बालाघाट स्थित शंकरघाट मंदिर एवं लांजी स्थित कोटेश्वर धाम मंदिर में श्रद्धालुओं का अत्यधिक संख्या में आगमन होता है. श्रावण मास में इन मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग का जलाभिषेक करने एवं दर्शन की परंपरा रही है. श्रावण मास में इन मंदिरों में मेला का आयोजन होने के साथ पूजन सामग्री का क्रय-विक्रय भी होता है. कोरोना संकट के दौरान इन मंदिरों में अधिक संख्या में लोगों के आने से फिजिकल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं होगा और कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जायेगा.

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के तहत श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को वैनगंगा नदी, बालाघाट स्थित शंकरघाट मंदिर एवं लांजी स्थित कोटेश्वर धाम मंदिर को आम जन के लिए बंद रखने के आदेश दिये गये है. इन मंदिरों को आम जन के लिए आगामी आदेश तक प्रत्येक सोमवार को दर्शन, पूजा अर्चना के लिए बंद रखा जायेगा. मंदिर में पूजा, आरती एवं अन्य व्यवस्थायें निर्धारित समय पर किये जाने के लिए समिति के नामांकित सदस्यों को प्रवेश की अनुमति रहेगी. सप्ताह के अन्य दिनों में पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के तहत मंदिर में पूजा एवं दर्शन की व्यवस्था यथावत रहेगी. प्रत्येक सप्ताह में सोमवार के दिन मंदिर प्रांगण में कोई भी हाट बाजार एवं मेले की अनुमति प्रबंधित रहेगी. मंदिर के आसपास सार्वजनिक स्नान एवं किसी भी प्रकार के विसर्जन पर प्रतिबंध रहेगा. श्रावण मास के दौरान जिले में कावड़ यात्रा प्रतिबंधित रहेगी और शंकरघाट, बालाघाट तथा कोटेश्वर धाम लांजी में कोई कावड़ यात्रा नहीं जायेगी. यह आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188, आपदा अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी.


Web Title : NOW SHRAVAN DOES NOT OPEN IN MONDAY SHIVDHAM, WILL NOT TAKE UP KANVADA YATRA, ADMINISTRATION IMPOSES BAN